GST 2.0 Reform List : हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधार के लिए 15 अगस्त 2025 को लाल किले से घोषित किये था, एक ऐतिहासिक टैक्स सिस्टम के रणनीतिक, सिद्धांतबद्ध और नागरिक-केंद्रित विकास का नेतृत्व करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।
भारत सरकार के जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन में सुधार लाने और छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने पर बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक फोकस के साथ सुधारों को मंजूरी दी हैं।
कब होगी लागू ये दरें
GST 2.0 की शुरूआत के लिए जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है कि सेवाओं पर जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू की जाएंगी।
प्रमुख बदलाव हुए है एक नज़र
भारत सरकार द्वारा जीएसटी में आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी
बीमा हुआ सस्ता
- सभी लोगों के लिए जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हों और उनका पुनर्बीमा आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता बनाने और देश में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए किया गया है।
- सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों GST 2.0 (फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को वहनीय बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके।
आम आदमी को सीधा लाभ
- आम आदमी की कई वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी को 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया।
- GST 2.0 में 7500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली “होटल आवास” सेवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया
दूध और खाने की दरें घटी
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध, पूर्व-पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय ब्रेड (चपाती या रोटी, पराठा, परोटा, आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी।
- लगभग सभी खाद्य पदार्थों में GST 2.0 जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी को 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
गाड़ियों और मशीनरी पर राहत
- एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवाशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया।
- 2.350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया
- बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया
- सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो; तिपहिया वाहनों पर 28% से 18%
- कृषि वस्तुओं जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास काटने की मशीन, खाद बनाने की मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया।
उद्योग एवं किसान हित में सुधार
- हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसे श्रम गहन वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया।
- सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया
- मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे में सुधार, मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करना।
- सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे में सुधार
- नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए पुर्जों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया
चिकित्सा क्षेत्र में
- 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है तथा कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया।चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु उपयोग के लिए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरण और उपकरणों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
डिस्क्लेमर GST 2.0
हम सटीकता और नवीनतम अपडेट देने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन यह किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या टैक्स संबंधी सलाह नहीं है।जीएसटी दरों और नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है। अतः किसी भी व्यावसायिक निर्णय, निवेश या टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), टैक्स कंसल्टेंट या आधिकारिक सरकारी स्रोत से परामर्श अवश्य लें।
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