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Best CG 5 Amazing Schemes : लाखों लोग उठा चुकें फायदा

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Amazing Schemes : आज हम आपको छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताएंगे जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पांच योजनाएं मिलकर निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के समग्र विकास एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहारा प्रदान करती हैं।जो कि निम्न प्रकार से है:-

Table of Contents

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1. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना: 

छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।जो बहुत ही छत्तीसगढ़ सरकार की amazing schemes है।

पात्रता:

1.आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2.छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम से कम 10 वर्षों से पंजीकृत होना आवश्यक है।

3.आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

पेंशन राशि:

पात्र श्रमिकों को ₹1,500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।

पेंशनधारी की मृत्यु के बाद, उनके आश्रित (पति/पत्नी) को ₹750 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के आवश्यक दस्तावेज़:

1. श्रमिक पंजीयन कार्ड

2. श्रमिक का आधार कार्ड

3. नामिनी का आधार कार्ड

4. श्रमिक का संयुक्त (नामिनी के साथ) बैंक पासबुक

5. जीवित प्रमाण पत्र (ALC, LO, ALO द्वारा जारी)

6. आयु प्रमाण पत्र (10वीं की अंक सूची या आधार कार्ड)

7. स्वघोषणा प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया:

पात्र श्रमिक अपने क्षेत्र के श्रम कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति के बाद, पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

 

2. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना:

छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना” शुरू की है। यह योजना श्रमिकों की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 

पात्रता:

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. आवेदक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।

लाभ:

1. सामान्य मृत्यु पर: ₹1,00,000 की एकमुश्त सहायता राशि।

2. कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर: ₹5,00,000 की एकमुश्त सहायता राशि।

3. कार्य स्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर: ₹2,50,000 की एकमुश्त सहायता राशि।

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

1. आधार कार्ड

2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र

3. निर्माण श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र

4. बैंक खाता विवरण

5. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

6. मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में) या अस्पताल सर्टिफिकेट

7. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता के मामले में)

8. नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र

वेदन प्रक्रिया:

पात्र श्रमिक या उनके परिजन श्रम विभाग के जिला कार्यालय या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में आवेदन पत्र प्राप्त करें।

आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति के बाद, सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

3. मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना:

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यह योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं एवं शैक्षिक उन्नति में सहयोग मिल सके। 

पात्रता

आधार: आवेदन करने वाले छात्र का एक माता-पिता – निर्माण श्रमिक – का पंजीकरण छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: आमतौर पर इस योजना के तहत वे छात्र लाभान्वित होते हैं जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक या योजना में निर्धारित आयु सीमा में आते हैं।

शैक्षिक योग्यता: कुछ मामलों में छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों का संकलन एवं प्रस्तुत करना होता है:

1. माता-पिता का श्रमिक पंजीयन कार्ड।

2. छात्र का जन्म प्रमाण पत्र।

3. छात्र का शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट।

4. छात्र एवं माता-पिता का आधार कार्ड।

5. पासपोर्ट साइज फोटो।

अन्य सहायक दस्तावेज़: यदि कोई अतिरिक्त निर्देश जारी हों तो।

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन फॉर्म प्राप्ति:नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), स्कूल, या जिला/ब्लॉक शिक्षा कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

कई बार यह फॉर्म छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध होता है।

फॉर्म भरना एवं दस्तावेज संलग्न करना:

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।उपरोक्त आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

फॉर्म जमा करना:भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ नजदीकी श्रम कार्यालय, CSC या निर्धारित शिक्षा विभाग कार्यालय में जमा करें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध होने पर, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी किया जा सकता है।

सत्यापन एवं स्वीकृति:

संबंधित अधिकारी द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।

सत्यापन सफल होने के पश्चात्, छात्र को निःशुल्क कोचिंग सहायता के लिए नामांकित किया जाता है।

स्वीकृत छात्रों को आगे की कोचिंग की जानकारी, शेड्यूल एवं केंद्र की जानकारी प्रदान कर दी जाती है।

हायता का लाभ

निःशुल्क कोचिंग: पात्र छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे, बैंक, SSC, आदि) या स्कूल/कॉलेज स्तर की अतिरिक्त कोचिंग मुफ्त में प्रदान की जाती है।

अभ्यास सामग्री एवं मार्गदर्शन: कोचिंग केंद्रों द्वारा नियमित कक्षाएं, मॉक टेस्ट, और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ताकि छात्र अपने शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार कर सकें।

संपर्क विवरण: यदि आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेज़ संबंधी कोई शंका हो, तो संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय या श्रम विभाग से संपर्क करें। 

4. मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना:

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बेहतर जीवन यापन हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पहले यह राशि 10,000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है।

पात्रता

1. आयु सीमा: लाभार्थी श्रमिक की आयु लगभग 59 से 60 वर्ष होनी चाहिए।

2. पंजीकरण: उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक है।

3. स्थायी निवास: उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।

4. मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

1. श्रमिक कार्ड

2. आधार कार्ड (आवेदक एवं नामिनी का)

3. निवास प्रमाण पत्र

4. आय प्रमाण पत्र एवं आयु का प्रमाण (जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक)

5. स्वघोषणा प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

(A) ऑनलाइन आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे https://labour.cg.gov.in) पर जाएँ।

योजना लिंक चुनें: होम पेज या संबंधित अनुभाग में “श्रमिक सियान सहायता योजना” का लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन / लॉगिन:

यदि आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो “रजिस्ट्रेशन” करें, अन्यथा लॉगिन करें।

जानकारी भरें:

मांगी गई सभी जानकारी (नाम, श्रमिक कार्ड नंबर, आधार, निवास आदि) सावधानीपूर्वक भरें।

दस्तावेज अपलोड करें:

आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन या फोटो अपलोड करें।

ओटीपी सत्यापन:

आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें और फॉर्म को सबमिट करें।

आवेदन जमा:आवेदन जमा करने के बाद, आपके विवरण का सत्यापन किया जाएगा और सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय: अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।

आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: वहाँ से “श्रमिक सियान सहायता योजना” का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

फॉर्म जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

सत्यापन: अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन होने के बाद, सहायता राशि आपके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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5. मुख्यमंत्री मिनीमाता महतारी जतन योजना:

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला निर्माण श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेष रूप से उन महिला श्रमिकों के लिए है जो निर्माण कार्य में जुटी हैं और जिन्होंने कल्याण मंडल में कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया है।

पात्रता:

पंजीकरण: आवेदन करने वाली महिला निर्माण श्रमिक को संबंधित मंडल (जैसे – छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) में कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।

लाभार्थी वर्ग: यह योजना विशेष रूप से उन महिला श्रमिकों के लिए निर्धारित है, जो अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और जिनका सामाजिक-आर्थिक स्तर कमजोर है।

लाभ:

1. इस योजना के तहत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को एकमुश्त राशि रूपए 20,000 प्रदान की जाती है।

2. राशि का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को तत्काल आर्थिक सहारा देना तथा उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

आवेदन प्रक्रिया (संक्षेप में):

1. पंजीकरण सत्यापन:
लाभार्थी को अपने पंजीकरण की अवधि और विवरण की जांच करनी होगी कि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं।

2. आवेदन पत्र:
संबंधित मंडल या जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है या यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो तो आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।

3. दस्तावेज़ संलग्न करें:

1.स्वयं व्दारा जारी प्रमाण पत्र या ए.एन.एम व्दारा देय जच्चा बच्चा कार्ड

2.बैंक पासबुक फोटोकापी

3. जन्म प्रमाण पत्र

4. पंजियन प्रमाण पत्र

5. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

6. आधार कार्ड

7. नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र

आवेदन जमा करें: भरा हुआ आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेज़ों को निर्धारित कार्यालय में जमा करें।

सत्यापन एवं राशि भुगतान:
जमा किए गए आवेदन का सत्यापन होने के पश्चात् एकमुश्त राशि रूपए 20,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

(a) ऑनलाइन आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:

संबंधित विभाग (जैसे महिला एवं बाल विकास या सामाजिक कल्याण) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

2. योजना का चयन करें:

होम पेज या योजनाओं के अनुभाग में “मिनीमाता महतारी जतन योजना” के लिंक को ढूँढें।

3. रजिस्ट्रेशन / लॉगिन करें:

यदि आपके पास खाता नहीं है तो पंजीकरण करें; अन्यथा लॉगिन करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें:

मांगी गई सभी जानकारी – जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि – सही-सही भरें।

5. दस्तावेज़ अपलोड करें:

उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन या फोटो अपलोड करें।

6. ओटीपी सत्यापन:

पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें।

7. आवेदन की पुष्टि:

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात् आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा, जिससे आप आगे की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

(b) ऑफलाइन आवेदन

1. नजदीकी कार्यालय जाएँ:

संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय या सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाएँ।

2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:

वहाँ उपलब्ध “मिनीमाता महतारी जतन योजना” का आवेदन फॉर्म लें।

3. फॉर्म भरें एवं दस्तावेज संलग्न करें:

फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों (जैसे आधार, निवास, गर्भावस्था/जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र आदि) की कॉपी संलग्न करें।

4. फॉर्म जमा करें:

भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

5. सत्यापन:

जमा किए गए आवेदन का अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जिसके पश्चात् सहायता राशि का वितरण निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

आवेदन स्थिति ट्रैकिंग

ऑनलाइन ट्रैकिंग:

यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उसी वेबसाइट पर “आवेदन स्थिति” देखने का विकल्प उपलब्ध होता है।

आवेदन क्रमांक या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:

यह योजना महिला निर्माण श्रमिकों को उनके कठिन कार्य जीवन में एक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

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